खाने के तेल पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. 2 साल के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है. सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है. कृषि और बुनियादी शुल्क और विकास सेस भी खत्म किया गया है. वित्त मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
सरकार के इस फैसले के तहत अगले दो साल तक दोनों तेलों के 20-20 लाख टन के आयात की इजाजत दे दी है। मतलब कि हर साल 40 लाख टन क्रूड ऑयल का आयात शुल्क मुक्त हो सकेगा। इसमें सोयाबीन तेल की अधिकतम हिस्सेदारी 20 लाख टन प्रति वर्ष की होगी। शेष हिस्सेदारी सूर्यमुखी के तेल की है। जानकारों का कहना है कि खाना पकाने के तेल की कीमतें काबू में करने के लिए यह जरूरी फैसला है, क्योंकि अभी देश में खाने के तेल की बढ़ी कीमतों से लोग काफी परेशान हैं।
शादी में मिले गिफ्ट से हुआ धमाका, दूल्हे का हाथ और आंख डैमेज, पत्नी के पूर्व प्रेमी पर शक
Indian Railway इंडियन रेलवे के लिए आफत बना ‘रसगुल्ला’! ट्रेनें हुईं रद्द, यात्री हुए परेशान
इंडियन रेलवे के लिए आफत बना ‘रसगुल्ला’! ट्रेनें हुईं रद्द, यात्री हुए परेशान
नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. उन्होंने सरेंडर से राहत की अर्जी पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी है. बता दें कि सिद्धू को आज पटियाला कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन अब उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम का हवाला देते हुए इसके लिए समय मांगा था.
वहीं, सिद्धू की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए बेंच की तरफ से कहा गया है कि इसको चीफ जस्टिस की बेंच के सामने रखा जाए. चीफ जस्टिस के पास सिद्धू के वकील ने इसपर तुरंत सुनवाई की मांग की. लेकिन चीफ जस्टिस ने इसकी इजाजत नहीं दी और कहा कि वह रजिस्ट्री के पास जाकर पहले याचिका दें.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तुरंत सुनवाई से इनकार के बाद अब सिद्धू के वकील कोर्ट रजिस्ट्री जा रहे हैं और 2 बजे सुनवाई की गुजारिश करेंगे.
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट मीडिया के हाथ लगी है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट में दीवार पर त्रिशूल के खुदे हुए चिन्ह के बारे में जिक्र किया गया। साथ ही इस रिपोर्ट में त्रिशूल की आकृतियों के बारे में भी बताया गया है, जिन्हें पेंट से ढकने की कोशिश की गई।
कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की इस सर्वे रिपोर्ट में लिखा है कि दीवार पर त्रिशूल आदि साफ दिखाई दे रहे हैं। मस्जिद के पहले गेट के पास उत्तर दिशा में वादी के अधिवक्ता ने तीन डमरू के चिन्ह दिखाई देने की बात कही है, जिसे प्रतिवादी के वकील ने गलग बताया।
इस रिपोर्ट में वादी पक्ष द्वारा प्रवेश द्वार से आगे पूर्वी दिशा की दीवाल पर लगभग 20 फीट ऊपर त्रिशूल के निशान की बात कही गई है। इससे आगे लगभग 7 फीट की ऊंचाई पर दिखाई पड़ रहे त्रिशूल के निशान और मुख्य गुम्बद के दाहिने तरफ भी बने ताखा के अंदर त्रिशूल खुदा हुआ मिला और उसकी भी फोटोग्राफी करायी गई।
रिपोर्ट की खास बातें
- मस्जिद के भीतर हाथी के सूंड़, त्रिशूल, पान, घंटियों के चिह्न मौजूद, दीवार पर मंत्र लिखे होने का भी दावा
- बाहर विराजमान नंदी और अंदर मिले कुंड (वादी पक्ष के शिवलिंग वाली जगह) के बीच की दूरी 83 फीट तीन इंच
- कुंड के बीचों-बीच स्थित गोलाकार आकृति के पत्थर (वादी पक्ष के शिवलिंग) में सींक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहराई मिली
- पत्थर की गोलाकार आकृति के बेस का व्यास चार फीट, ऊंचाई 2.5 फीट, ऊपर पांच दिशाओं में बने हैं पांच खांचे
- तीनों बाहरी गुंबद के नीचे तीन शंकुकार शिखरनुमा ढांचे मौजूद, शंकुकार शिखर की ऊंचाई 2.5 फीट और नीचे का व्यास 22 फीट है
- जेम्स प्रिंसेप और एएस एल्टेकर की किताबों में वर्णित जिगजैग दीवारों व खंभों की फोटो और मौके पर मौजूद आकार में पूरी तरह समानता का दावा
पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख और वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है।
सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू ने सड़क के बीच में अपनी जिप्सी खड़ी कर रखी थी। इसी दौरान वहां पहुंचे 65 वर्षीय गुरनाम सिंह ने उन्हें साइड देने को कहा। इसके बाद सिद्धू ने सिंह के साथ मारपीट की थी। बताया जा रहा है कि पिटाई के बाद सिंह को हार्ट अटैक आया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के एक रोड रेज के मामले में उन्हें यह सजा सुनाई है। सजा काटने के लिए उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। इस फैसले को नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
पीड़ित परिवार ने इस फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लगभग सात साल बाद 2006 में हाई कोर्ट ने सिद्धू को इस मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
मई, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को दोषी मानते हुए उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि, उन्हें गैर इरादतन हत्या के आरोप से बरी कर दिया था। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर कर सिद्धू की सजा बढ़ाने की मांग की थी। सितंबर, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा कि वह सिर्फ सजा बढ़ाने पर पुनर्विचार कर सकता है।
इसी साल 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू की सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सिद्धू के वकील ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें जेल भेजकर सजा न दी जाए। इसके लिए उन्होंने सिद्धू के विवादहीन राजनीतिक और खेल करियर आदि को देखते हुए नरम रुख अपनाने की गुजारिश की थी। आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा दी है।
आइए चेक करें मई की छुट्टियों की लिस्ट- (May Bank Holidays 2022)
1 मई 2022 - मजदूर दिवस/महाराष्ट्र दिवस/रविवार (पूरे देश में बैंक रहेंगे बंद)
2 मई 2022 - भगवान श्री परशुराम जयंती (कई राज्यों में अवकाश)
3 मई 2022 - ईद-उल-फितर (लगभग पूरे देश में अवकाश), बसवा जयंती (कर्नाटक)
4 मई 2022 - ईद-उल-फितर (तेलंगाना)
8 मई 2022 - रविवार
9 मई 2022 - गुरु रवींद्रनाथ जयंती (पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा)
14 मई 2022 - दूसरा शनिवार
15 मई 2022 - रविवार
16 मई 2022 - बुद्ध पूर्णिमा (पूरे देश में बैंक रहेंगे बंद)
22 मई 2022 - रविवार
24 मई 2022 - काजी नजरुल इस्लाम जन्मदिन (सिक्किम)
28 मई 2022 - चौथा शनिवार
29 मई 2022 - रविवार
आपको बता दें ये छुट्टियां राज्यों के हिसाब से है तो आप अपने शहर की छुट्टियों को चेक कर सकते हैं कि आपके शहर में किस-किस दिन बैंक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग छुट्टियों की लिसेट जारी कर देता है, जिससे ग्राहकों और कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैंकों की छुट्टियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल लिंक https://rbi.org.in/Scripts/HolidayMatrixDisplay.aspx पर भी विजिट कर सकते हैं। यहां आपको हर महीने हर राज्य के बैंक की छुट्टियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी।
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की जमानत मामले (suspended IPS GP Singh bail petition) में आज सुनवाई हुआ है। निलंबित आईपीएस अधिकरी जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जीपी सिंह की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
निलंबित आईपीएस जीपी सिंह आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किए गए थे। हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने के कारण जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया था। जीपी सिंह गिरफ्तारी के बाद करीब 120 दिन से जेल में बंद है।
बच्चे पैदा करो नहीं तो पांच करोड़ दो, बेटे-बहू के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए मां-बाप
सरकार का बड़ा फैसला: मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य, आज से पढ़ाई से पहले हर दिन होगा जन-गण-मन
M S Dhoni तमिल फिल्म को करेंगे Produce, पहली फिल्म में नयनतारा होंगी लीड एक्ट्रेस