पाकिस्तानी मूल की बच्ची की हत्या के लिए पिता और सौतेली मां को मिली उम्रक़ैद
पाकिस्तानी मूल की बच्ची की हत्या के लिए पिता और सौतेली मां को मिली उम्रक़ैद
पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश नागरिक सारा शरीफ़ के हत्या मामले में अदालत ने उनके पिता उरफ़ान शरीफ़ और सौतेली मां बिनाश बतूल को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है.
अगस्त 2023 में सारा का शव उनके घर से बरामद किया गया था.
ब्रिटिश अदालत ने सारा शरीफ़ की हत्या के मामले में उनके चाचा फ़ैसल मलिक को दोषी क़रार नहीं दिया है, लेकिन एक बच्चे की हत्या होने देने के लिए उन्हें 16 साल जेल की सज़ा मिली है.
इस मामले में सज़ा सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि सारा को बार-बार काफ़ी ज़ोर से पीटा गया और उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं.
न्यायाधीश ने फ़ैसला सुनाते हुए 10 साल की सारा को काफ़ी साहसी बताया.
सारा की मां ओल्गा ने एक बयान में कहा कि उनकी बेटी हमेशा मुस्कुराती रहती थी और उसका अपना अलग चरित्र था.(bbc.com/hindi)
पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश नागरिक सारा शरीफ़ के हत्या मामले में अदालत ने उनके पिता उरफ़ान शरीफ़ और सौतेली मां बिनाश बतूल को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है.
अगस्त 2023 में सारा का शव उनके घर से बरामद किया गया था.
ब्रिटिश अदालत ने सारा शरीफ़ की हत्या के मामले में उनके चाचा फ़ैसल मलिक को दोषी क़रार नहीं दिया है, लेकिन एक बच्चे की हत्या होने देने के लिए उन्हें 16 साल जेल की सज़ा मिली है.
इस मामले में सज़ा सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि सारा को बार-बार काफ़ी ज़ोर से पीटा गया और उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं.
न्यायाधीश ने फ़ैसला सुनाते हुए 10 साल की सारा को काफ़ी साहसी बताया.
सारा की मां ओल्गा ने एक बयान में कहा कि उनकी बेटी हमेशा मुस्कुराती रहती थी और उसका अपना अलग चरित्र था.(bbc.com/hindi)