होटल और रेस्टोरेंट से 22 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त:सीहोर में खाद्य विभाग ने की 9 प्रतिष्ठानों पर की कार्रवाई
होटल और रेस्टोरेंट से 22 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त:सीहोर में खाद्य विभाग ने की 9 प्रतिष्ठानों पर की कार्रवाई
सीहोर में खाद्य विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ शनिवार लगातार दूसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने कई होटल, रेस्टोरेंट और टी स्टॉल पर छापेमारी कर कुल 22 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील कुमार बोहित के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में कोठरी के वीआईटी कॉलेज रोड पर स्थित कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई। मेहता रेस्टोरेंट से 3 सिलेंडर, रॉयल टी रेस्टोरेंट से 1 सिलेंडर, मिडनाइट फास्ट फूड से 1 सिलेंडर, मां अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट से 3 सिलेंडर और उपसरपंच टी स्टॉल से 1 सिलेंडर जब्त किया गया। इसके अलावा, ग्राम ब्रिजिशनगर में भी छापेमारी की गई। यहां राठौर टी स्टॉल, राठौर नाश्ता पॉइंट, दीपक राठौर टी स्टॉल और जीजा की दुकान टी स्टॉल से कुल 13 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। यह कार्रवाई सहायक आपूर्ति अधिकारी रेशमा भांवोर और प्रकाश सिंह यादव की टीम ने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर की। खाद्य विभाग के अनुसार, घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग गैरकानूनी है और इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से की जाती रहेगी।
सीहोर में खाद्य विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ शनिवार लगातार दूसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने कई होटल, रेस्टोरेंट और टी स्टॉल पर छापेमारी कर कुल 22 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील कुमार बोहित के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में कोठरी के वीआईटी कॉलेज रोड पर स्थित कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई। मेहता रेस्टोरेंट से 3 सिलेंडर, रॉयल टी रेस्टोरेंट से 1 सिलेंडर, मिडनाइट फास्ट फूड से 1 सिलेंडर, मां अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट से 3 सिलेंडर और उपसरपंच टी स्टॉल से 1 सिलेंडर जब्त किया गया। इसके अलावा, ग्राम ब्रिजिशनगर में भी छापेमारी की गई। यहां राठौर टी स्टॉल, राठौर नाश्ता पॉइंट, दीपक राठौर टी स्टॉल और जीजा की दुकान टी स्टॉल से कुल 13 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। यह कार्रवाई सहायक आपूर्ति अधिकारी रेशमा भांवोर और प्रकाश सिंह यादव की टीम ने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर की। खाद्य विभाग के अनुसार, घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग गैरकानूनी है और इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से की जाती रहेगी।