छत्तीसगढ़ में एफएसएसएआई की निरंतर वैधता लागू करने कैट ने स्वास्थ्य मंत्री से किया आग्रह
छत्तीसगढ़ में एफएसएसएआई की निरंतर वैधता लागू करने कैट ने स्वास्थ्य मंत्री से किया आग्रह
रायपुर, 26 जुलाई। व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन जितेंद्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, अध्यक्ष परमानंद जैन, महामंत्री सुरिंदर सिंह, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, राम मंधान, वासु मखीजा, भरत जैन, राकेश ओचवानी तथा शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि नेतृत्व में कैट छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने आज छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से सौजन्य भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।
श्री पारवानी ने बताया कि ज्ञापन में भारत सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा 10 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना के अनुरूप खाद्य व्यवसाय लाइसेंस एवं पंजीयन की निरंतर वैधता (कंटीन्यूअस वैलिडिटी) व्यवस्था को छत्तीसगढ़ में भी शीघ्र लागू करने का आग्रह किया गया। भारत सरकार द्वारा लागू की गई यह व्यवस्था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसके लागू होने से खाद्य व्यवसाय संचालकों को बार-बार लाइसेंस एवं पंजीयन के नवीनीकरण की प्रक्रिया से राहत मिलेगी, अनावश्यक प्रशासनिक औपचारिकताएँ कम होंगी तथा व्यापार संचालन अधिक सरल, पारदर्शी एवं सुगम बन सकेगा। साथ ही विभागीय कार्यप्रणाली में भी दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
श्री पारवानी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा विषय से अवगत कराए जाने पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया तथा बैठक के दौरान ही संबंधित विभागीय अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। कैट ने मंत्री जी द्वारा विषय पर त्वरित एवं सकारात्मक पहल के लिए उनका आभार व्यक्त किया तथा विश्वास जताया कि इस व्यवस्था के लागू होने से प्रदेश के हजारों खाद्य व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी।
रायपुर, 26 जुलाई। व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन जितेंद्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, अध्यक्ष परमानंद जैन, महामंत्री सुरिंदर सिंह, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, राम मंधान, वासु मखीजा, भरत जैन, राकेश ओचवानी तथा शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि नेतृत्व में कैट छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने आज छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से सौजन्य भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।
श्री पारवानी ने बताया कि ज्ञापन में भारत सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा 10 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना के अनुरूप खाद्य व्यवसाय लाइसेंस एवं पंजीयन की निरंतर वैधता (कंटीन्यूअस वैलिडिटी) व्यवस्था को छत्तीसगढ़ में भी शीघ्र लागू करने का आग्रह किया गया। भारत सरकार द्वारा लागू की गई यह व्यवस्था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसके लागू होने से खाद्य व्यवसाय संचालकों को बार-बार लाइसेंस एवं पंजीयन के नवीनीकरण की प्रक्रिया से राहत मिलेगी, अनावश्यक प्रशासनिक औपचारिकताएँ कम होंगी तथा व्यापार संचालन अधिक सरल, पारदर्शी एवं सुगम बन सकेगा। साथ ही विभागीय कार्यप्रणाली में भी दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
श्री पारवानी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा विषय से अवगत कराए जाने पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया तथा बैठक के दौरान ही संबंधित विभागीय अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। कैट ने मंत्री जी द्वारा विषय पर त्वरित एवं सकारात्मक पहल के लिए उनका आभार व्यक्त किया तथा विश्वास जताया कि इस व्यवस्था के लागू होने से प्रदेश के हजारों खाद्य व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी।