बिजली चोरी के मामलों में 8 मार्च को सुनवाई:लोक अदालत में राशि सीमा 50 हजार से बढ़कर 10 लाख, किसानों को मिलेगा विशेष लाभ
बिजली चोरी के मामलों में 8 मार्च को सुनवाई:लोक अदालत में राशि सीमा 50 हजार से बढ़कर 10 लाख, किसानों को मिलेगा विशेष लाभ
मुरैना में बिजली चोरी के मामलों में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 8 मार्च को होने वाली लोक अदालत में प्रकरणों की राशि सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। मुरैना शहर में अब तक 1400 बिजली चोरी के प्रकरण न्यायालय में दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा लगभग 8500 और प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही है। इस निर्णय का सबसे अधिक लाभ किसानों को मिलेगा। पहले 5 एचपी पंप पर बिजली चोरी पकड़े जाने पर 46 हजार रुपए की बिलिंग की जाती थी, जो 16 प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की पेनल्टी के साथ करीब 50 हजार रुपए तक पहुंच जाती थी। मुरैना जिले में 5 एचपी से अधिक क्षमता वाले पंप रखने वाले किसानों की संख्या सर्वाधिक है। विद्युत कंपनी ने लोक अदालत में घरेलू, गैर-घरेलू कनेक्शन के साथ 5 एचपी के पंप और 10 एचपी की आटा चक्कियों के कनेक्शन भी शामिल किए हैं। कंपनी का उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना और राजस्व में वृद्धि करना है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक अभिषेक चौरसिया के अनुसार, राशि सीमा बढ़ाने से 8 मार्च की लोक अदालत में किसानों को विशेष लाभ मिलेगा।
मुरैना में बिजली चोरी के मामलों में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 8 मार्च को होने वाली लोक अदालत में प्रकरणों की राशि सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। मुरैना शहर में अब तक 1400 बिजली चोरी के प्रकरण न्यायालय में दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा लगभग 8500 और प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही है। इस निर्णय का सबसे अधिक लाभ किसानों को मिलेगा। पहले 5 एचपी पंप पर बिजली चोरी पकड़े जाने पर 46 हजार रुपए की बिलिंग की जाती थी, जो 16 प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की पेनल्टी के साथ करीब 50 हजार रुपए तक पहुंच जाती थी। मुरैना जिले में 5 एचपी से अधिक क्षमता वाले पंप रखने वाले किसानों की संख्या सर्वाधिक है। विद्युत कंपनी ने लोक अदालत में घरेलू, गैर-घरेलू कनेक्शन के साथ 5 एचपी के पंप और 10 एचपी की आटा चक्कियों के कनेक्शन भी शामिल किए हैं। कंपनी का उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना और राजस्व में वृद्धि करना है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक अभिषेक चौरसिया के अनुसार, राशि सीमा बढ़ाने से 8 मार्च की लोक अदालत में किसानों को विशेष लाभ मिलेगा।