छत्तीसगढ़ संवाददाता
रामानुजगंज, 30 जनवरी। वन परिक्षेत्र धमनी के चेरा में आज प्रात: एसडीएम रामानुजगंज से प्राप्त सूचना के आधार पर वन विभाग ने अवैध रूप से परिवहन की जा रही साल लकड़ी (लठ्ठा) 5 नग, कुल मात्रा 1.909 घन मीटर को एक पिकअप सहित जब्त किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार प्रात: लगभग 5 बजे एसडीएम रामानुजगंज की टीम द्वारा अवैध धान परिवहन के संदेह में उक्त पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 64 सीटी 6598 का पीछा किया गया। वाहन चालक श्रवण यादव, निवासी ग्राम चेरा, पिकअप को अपने घर के परछी में खड़ा कर मौके से फरार हो गया। तलाशी के दौरान वाहन में अवैध रूप से लोड साल लकड़ी पाई गई।
जब्त पिकअप का अनुमानित मूल्य सात लाख रुपये एवं वनोपज का अनुमानित मूल्य अस्सी हजार रुपये आंका गया है।
प्रकरण में जप्त वाहन एवं वनोपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(क), धारा 41(3), मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 के नियम-3 तथा मध्यप्रदेश व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5(1) के अंतर्गत राजसात की कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए विवेचना में लिया गया है।
छत्तीसगढ़ संवाददाता
रामानुजगंज, 30 जनवरी। वन परिक्षेत्र धमनी के चेरा में आज प्रात: एसडीएम रामानुजगंज से प्राप्त सूचना के आधार पर वन विभाग ने अवैध रूप से परिवहन की जा रही साल लकड़ी (लठ्ठा) 5 नग, कुल मात्रा 1.909 घन मीटर को एक पिकअप सहित जब्त किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार प्रात: लगभग 5 बजे एसडीएम रामानुजगंज की टीम द्वारा अवैध धान परिवहन के संदेह में उक्त पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 64 सीटी 6598 का पीछा किया गया। वाहन चालक श्रवण यादव, निवासी ग्राम चेरा, पिकअप को अपने घर के परछी में खड़ा कर मौके से फरार हो गया। तलाशी के दौरान वाहन में अवैध रूप से लोड साल लकड़ी पाई गई।
जब्त पिकअप का अनुमानित मूल्य सात लाख रुपये एवं वनोपज का अनुमानित मूल्य अस्सी हजार रुपये आंका गया है।
प्रकरण में जप्त वाहन एवं वनोपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(क), धारा 41(3), मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 के नियम-3 तथा मध्यप्रदेश व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5(1) के अंतर्गत राजसात की कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए विवेचना में लिया गया है।