कूनो नेशनल पार्क में अवैध प्रवेश कर चीड़ गोंद निकालने:न्यायालय ने सुनाई 3 माह की सश्रम कैद और 2000 रुपए जुर्माने की सजा
कूनो नेशनल पार्क में अवैध प्रवेश कर चीड़ गोंद निकालने:न्यायालय ने सुनाई 3 माह की सश्रम कैद और 2000 रुपए जुर्माने की सजा
विजयपुर न्यायालय ने कूनो नेशनल पार्क में अवैध प्रवेश कर चीड़ गोंद निकालने के मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दोनों को तीन माह की सश्रम कैद और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। श्योपुर जिले के ग्राम मगरधा निवासी रामरूप और ग्राम सूरदेह निवासी उदयसिंह ने 2019 में कूनो नेशनल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर चीड़ गोंद निकाली थी। 18 दिसंबर 2019 को मुखबिर की सूचना पर परिक्षेत्र सहायक के.सी. डामर ने अपने स्टाफ के साथ कदवई उत्तर के कक्ष क्रमांक पी-70 के पास घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। तलाशी में आरोपियों के पास से एक किलोग्राम चीड़ गोंद और एक माचिस बरामद हुई। वन विभाग ने मामला दर्ज कर न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पूजा गुप्ता ने शासन की ओर से पैरवी की। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27 सहपठित धारा 52 (2) के तहत दोषी माना।
विजयपुर न्यायालय ने कूनो नेशनल पार्क में अवैध प्रवेश कर चीड़ गोंद निकालने के मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दोनों को तीन माह की सश्रम कैद और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। श्योपुर जिले के ग्राम मगरधा निवासी रामरूप और ग्राम सूरदेह निवासी उदयसिंह ने 2019 में कूनो नेशनल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर चीड़ गोंद निकाली थी। 18 दिसंबर 2019 को मुखबिर की सूचना पर परिक्षेत्र सहायक के.सी. डामर ने अपने स्टाफ के साथ कदवई उत्तर के कक्ष क्रमांक पी-70 के पास घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। तलाशी में आरोपियों के पास से एक किलोग्राम चीड़ गोंद और एक माचिस बरामद हुई। वन विभाग ने मामला दर्ज कर न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पूजा गुप्ता ने शासन की ओर से पैरवी की। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27 सहपठित धारा 52 (2) के तहत दोषी माना।