खबर का असर: 2 एकड़ वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने 42 लोगों के मकान में किया नोटिस चस्पा

100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर सैकड़ों लोगों को 3 करोड़ में जमीन बेचने वाला भू-माफिया फरार 19 के बाद होगी बेदखली की कार्रवाई छत्तीसगढ़ संवाददाता अंबिकापुर, 7 अप्रैल।अम्बिकापुर नगर निगम क्षेत्र से लगे ग्राम पंचायत रनपुर खुर्द के चोरकाकछार के संरक्षित वन क्षेत्र क्रमांक 2581 खैरबार बीट में अवैध रूप से 2 एकड़ वन भूमि को 50 एवं 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर 37 लोगों को 3 करोड़ में बेचने और लोगों द्वारा उक्त भूमि पर मकान बनाकर अवैध रूप से कब्जा करने की खबर को छत्तीसगढ़ अखबार ने 8 मई के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था,जिसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश में वन विभाग हरकत में आ गया है और 10 मई की शाम 5 बजे रेंजर अंबिकापुर और फारेस्ट के अन्य अधिकारियो ने टीम के साथ 42 लोगों के मकान में नोटिस चस्पा कर,उक्त कब्जा के संबंध में जो भी वैध दस्तावेज उपलब्ध हो 19 मई 2025 तक अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में सांय 05.30 तक प्रस्तुत करने कहा है।अन्यथा वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं की स्थिति में वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2581 से बेदखली की कार्यवाही की जावेगी। जिला प्रशासन और वन विभाग के हरकत में आने के बाद भू माफिया फरार हो गया है,जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है।वहीं जिन लोगों को उसने जमीन बेचा है वह सभी भी उसे ढूंढ रहे हैं।बरहाल वन विभाग के नोटिस चस्पा किए जाने के बाद उक्त क्षेत्र में लोगों के बीच हडक़ंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता विकास सोनी के आवेदन पर सरगुजा कलेक्टर ने गत दिनों जांच हेतु तहसीलदार और पटवारी को निर्देशित किया था,पटवारी द्वारा तहसीलदार को जो जांच रिपोर्ट का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें लोगों द्वारा यहां अवैध रूप से रिजर्व फॉरेस्ट में 55 लोगों द्वारा कब्जा कर मकान बनाने का उल्लेख किया गया है।वही अंबिकापुर नगर निगम के वरिष्ठ भाजपा नेता व पार्षद आलोक दुबे ने इस मामले को लेकर सरगुजा कलेक्टर बिलास संदीपन भोस्कर को ज्ञापन सौंप कर पूरे मामले से अवगत कराकर उचित कार्रवाई की मांग की थी,साथ ही आलोक दुबे द्वारा बताया गया कि अंबिकापुर के डेमोग्राफी को चेंज करने कुत्सित प्रयास चल रहा है,इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और रिज़र्व फॉरेस्ट के क्षेत्र को जल्द ही खाली कराया जाना चाहिए। अम्बिकापुर नगर निगम क्षेत्र से लगे ग्राम पंचायत रनपुर खुर्द के चोरकाकछार के संरक्षित वन क्षेत्र क्रमांक 2581 खैरबार बीट क्रमांक में स्थित है। इसको मुजाहिद हुसैन साहेब हुसैन सलीम अंसारी, कलीम अंसारी, एंव रसीद द्वारा करीब 2 एकड़ जमीन को 50 एवं 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर करीब 3 करोड़ रुपये में बेचा है।नगर निगम अम्बिकापुर के महात्मा गांधी वार्ड क्र0 21 के सीमा से लगे संरक्षित वन क्षेत्र चोरकाकछार वन संरक्षित क्षेत्र हैं। जो खैरबार बीट अन्तर्गत संरक्षित वन क्षेत्र क्रमांक 2581 का हिस्सा है। जिसको पिछले 2 वर्षों से तकिया मजार के पास रहने वाले (1) रसीद उर्फ बाबू (2) समीम उर्फ रज्जू (रिटायर्ड 2 स्टार का डिप्टी रेंजर) (03). एजाज : (अजीम का बेटा) चोरकाकछार के संरक्षित वन क्षेत्र क्रमांक 2581 के लगभग 2 एकड़ वन भूमि को 100-100 रुपये के स्टाम्प पर रसीद उर्फ बाबू, समीम उर्फ रज्जू एवं. एजाज तीनों मिलकर 1 से डेढ़ लाख डिसमिल के हिसाब से करीब 37 लोगों को बेच दिया है। इसी क्रम में रनपुर खुर्द तकियापारा निवासी मो0 मुजाहिद हुसैन पिता हदीब अंसारी साहेब हुसैन पिता मुनीम शेष अंसारी, सलीम अंसारी, पिता साहेब हुसैन अंसारी, कलीम अंसारी, पिता साहेब हुसैन अंसारी द्वारा जो तकिया पारा रनपुर खुर्द निवासी है। इसी प्रकार रसीद आ. अलीम मोहम्मद तकिया निवासी-100-100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर क्रमश: इमामद्दीन, पिता रमजान अंसारी, मो0 मुजाहिद हुसैन, पिता हदीब अंसारी, मो0 साबिर अंसारी, पिता जलालुद्दीन अंसारी को 350000/- , 70835 सत्तर हजार आठ सौ पैतिस एवं 85000 रुपये में वन संरक्षित शासकीय वन विभाग की भूमि को 100-100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर बेच दिया था। पार्षद आलोक दुबे ने आरोप लगाया था कि मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृन्त एवं वन मंडलाधिकारी सरगुजा के निवास से लगभग 1 कि.मी. दूर भूमि को वन विभाग के बीटगार्ड, फोरस्टर, डिप्टी रेंजर एवं रेंजर को मोटी रकम देकर बिना कोई डर. भय के सागौन वृक्षारोपण नष्ट कर घर बना लिये हैं। यह आश्चर्य एवं जाँच का विषय है। वन विभाग के रेंजर डिप्टी रेंजर, सिपाही, बीटगार्ड इस हो रहे अतिक्रमण की कोई भी लिखित शिकायत न तो सी.सी. एफ. सरगुजा, डी. एफ. ओ. सरगुजा, एस. डी.ओ. फारेस्ट अम्बिकापुर के कार्यालय में की है। यह इस बात का प्रमाण है कि वन विभाग के अमले की इस हो रहे अवैध कब्जे में मोटी रकम लेकर और कब्जाधारियों को कब्जा कराने में इसका सहयोग है। दिनांक 08.अक्टूबर 2024 को कलेक्टर सरगुजा के निर्देशपर रनपुर खुर्द क्षेत्र के पटवारी नवीन कुमार श्रीवास्तव प0ह0न0 09. रा.नि.मं. 02 द्वारा लिखित में तहसीलदार अम्बिकापुर को प्रस्तुत जांच प्रतिवेद में यह प्रमाणित हो गया है कि यह अतक्रमित क्षेत्र जो 100-100 रुपये के स्टाम्प पर बेचा गया है। संरक्षित वन क्षेत्र क्र. 2581 चोरकाकछार खैरबार बीट का ही हिस्सा है। संरक्षित वन क्षेत्र के 2 एकड़ जमीन को बेचने वाले भी एक वर्ग विशेष के लोग है। और खरीदने वाले भी एक वर्ग विशेष के लोग है। इस संरक्षित वन क्षेत्र के जमीन को साहेब हुसैन अंसारी, सलीम अंसारी,कलीम संआरी,साविर अंसारी ने बेचे हैं। श्री दुबे ने कहा कि शासकीय जमीन एवं संरक्षित वन चेक की जमीन की जमीन को जो सरकार के आधिपत्य की जमीन है। कोई भी निजी व्यक्ति इस जमीन को किसी भी सूरत में न तो स्टाम्प के माध्यम से बिक्री कर सकता है और न ही हस्तांतरित करना एक अपराधिक कृत्य है।

खबर का असर: 2 एकड़ वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने 42 लोगों के मकान में किया नोटिस चस्पा
100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर सैकड़ों लोगों को 3 करोड़ में जमीन बेचने वाला भू-माफिया फरार 19 के बाद होगी बेदखली की कार्रवाई छत्तीसगढ़ संवाददाता अंबिकापुर, 7 अप्रैल।अम्बिकापुर नगर निगम क्षेत्र से लगे ग्राम पंचायत रनपुर खुर्द के चोरकाकछार के संरक्षित वन क्षेत्र क्रमांक 2581 खैरबार बीट में अवैध रूप से 2 एकड़ वन भूमि को 50 एवं 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर 37 लोगों को 3 करोड़ में बेचने और लोगों द्वारा उक्त भूमि पर मकान बनाकर अवैध रूप से कब्जा करने की खबर को छत्तीसगढ़ अखबार ने 8 मई के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था,जिसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश में वन विभाग हरकत में आ गया है और 10 मई की शाम 5 बजे रेंजर अंबिकापुर और फारेस्ट के अन्य अधिकारियो ने टीम के साथ 42 लोगों के मकान में नोटिस चस्पा कर,उक्त कब्जा के संबंध में जो भी वैध दस्तावेज उपलब्ध हो 19 मई 2025 तक अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में सांय 05.30 तक प्रस्तुत करने कहा है।अन्यथा वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं की स्थिति में वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2581 से बेदखली की कार्यवाही की जावेगी। जिला प्रशासन और वन विभाग के हरकत में आने के बाद भू माफिया फरार हो गया है,जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है।वहीं जिन लोगों को उसने जमीन बेचा है वह सभी भी उसे ढूंढ रहे हैं।बरहाल वन विभाग के नोटिस चस्पा किए जाने के बाद उक्त क्षेत्र में लोगों के बीच हडक़ंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता विकास सोनी के आवेदन पर सरगुजा कलेक्टर ने गत दिनों जांच हेतु तहसीलदार और पटवारी को निर्देशित किया था,पटवारी द्वारा तहसीलदार को जो जांच रिपोर्ट का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें लोगों द्वारा यहां अवैध रूप से रिजर्व फॉरेस्ट में 55 लोगों द्वारा कब्जा कर मकान बनाने का उल्लेख किया गया है।वही अंबिकापुर नगर निगम के वरिष्ठ भाजपा नेता व पार्षद आलोक दुबे ने इस मामले को लेकर सरगुजा कलेक्टर बिलास संदीपन भोस्कर को ज्ञापन सौंप कर पूरे मामले से अवगत कराकर उचित कार्रवाई की मांग की थी,साथ ही आलोक दुबे द्वारा बताया गया कि अंबिकापुर के डेमोग्राफी को चेंज करने कुत्सित प्रयास चल रहा है,इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और रिज़र्व फॉरेस्ट के क्षेत्र को जल्द ही खाली कराया जाना चाहिए। अम्बिकापुर नगर निगम क्षेत्र से लगे ग्राम पंचायत रनपुर खुर्द के चोरकाकछार के संरक्षित वन क्षेत्र क्रमांक 2581 खैरबार बीट क्रमांक में स्थित है। इसको मुजाहिद हुसैन साहेब हुसैन सलीम अंसारी, कलीम अंसारी, एंव रसीद द्वारा करीब 2 एकड़ जमीन को 50 एवं 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर करीब 3 करोड़ रुपये में बेचा है।नगर निगम अम्बिकापुर के महात्मा गांधी वार्ड क्र0 21 के सीमा से लगे संरक्षित वन क्षेत्र चोरकाकछार वन संरक्षित क्षेत्र हैं। जो खैरबार बीट अन्तर्गत संरक्षित वन क्षेत्र क्रमांक 2581 का हिस्सा है। जिसको पिछले 2 वर्षों से तकिया मजार के पास रहने वाले (1) रसीद उर्फ बाबू (2) समीम उर्फ रज्जू (रिटायर्ड 2 स्टार का डिप्टी रेंजर) (03). एजाज : (अजीम का बेटा) चोरकाकछार के संरक्षित वन क्षेत्र क्रमांक 2581 के लगभग 2 एकड़ वन भूमि को 100-100 रुपये के स्टाम्प पर रसीद उर्फ बाबू, समीम उर्फ रज्जू एवं. एजाज तीनों मिलकर 1 से डेढ़ लाख डिसमिल के हिसाब से करीब 37 लोगों को बेच दिया है। इसी क्रम में रनपुर खुर्द तकियापारा निवासी मो0 मुजाहिद हुसैन पिता हदीब अंसारी साहेब हुसैन पिता मुनीम शेष अंसारी, सलीम अंसारी, पिता साहेब हुसैन अंसारी, कलीम अंसारी, पिता साहेब हुसैन अंसारी द्वारा जो तकिया पारा रनपुर खुर्द निवासी है। इसी प्रकार रसीद आ. अलीम मोहम्मद तकिया निवासी-100-100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर क्रमश: इमामद्दीन, पिता रमजान अंसारी, मो0 मुजाहिद हुसैन, पिता हदीब अंसारी, मो0 साबिर अंसारी, पिता जलालुद्दीन अंसारी को 350000/- , 70835 सत्तर हजार आठ सौ पैतिस एवं 85000 रुपये में वन संरक्षित शासकीय वन विभाग की भूमि को 100-100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर बेच दिया था। पार्षद आलोक दुबे ने आरोप लगाया था कि मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृन्त एवं वन मंडलाधिकारी सरगुजा के निवास से लगभग 1 कि.मी. दूर भूमि को वन विभाग के बीटगार्ड, फोरस्टर, डिप्टी रेंजर एवं रेंजर को मोटी रकम देकर बिना कोई डर. भय के सागौन वृक्षारोपण नष्ट कर घर बना लिये हैं। यह आश्चर्य एवं जाँच का विषय है। वन विभाग के रेंजर डिप्टी रेंजर, सिपाही, बीटगार्ड इस हो रहे अतिक्रमण की कोई भी लिखित शिकायत न तो सी.सी. एफ. सरगुजा, डी. एफ. ओ. सरगुजा, एस. डी.ओ. फारेस्ट अम्बिकापुर के कार्यालय में की है। यह इस बात का प्रमाण है कि वन विभाग के अमले की इस हो रहे अवैध कब्जे में मोटी रकम लेकर और कब्जाधारियों को कब्जा कराने में इसका सहयोग है। दिनांक 08.अक्टूबर 2024 को कलेक्टर सरगुजा के निर्देशपर रनपुर खुर्द क्षेत्र के पटवारी नवीन कुमार श्रीवास्तव प0ह0न0 09. रा.नि.मं. 02 द्वारा लिखित में तहसीलदार अम्बिकापुर को प्रस्तुत जांच प्रतिवेद में यह प्रमाणित हो गया है कि यह अतक्रमित क्षेत्र जो 100-100 रुपये के स्टाम्प पर बेचा गया है। संरक्षित वन क्षेत्र क्र. 2581 चोरकाकछार खैरबार बीट का ही हिस्सा है। संरक्षित वन क्षेत्र के 2 एकड़ जमीन को बेचने वाले भी एक वर्ग विशेष के लोग है। और खरीदने वाले भी एक वर्ग विशेष के लोग है। इस संरक्षित वन क्षेत्र के जमीन को साहेब हुसैन अंसारी, सलीम अंसारी,कलीम संआरी,साविर अंसारी ने बेचे हैं। श्री दुबे ने कहा कि शासकीय जमीन एवं संरक्षित वन चेक की जमीन की जमीन को जो सरकार के आधिपत्य की जमीन है। कोई भी निजी व्यक्ति इस जमीन को किसी भी सूरत में न तो स्टाम्प के माध्यम से बिक्री कर सकता है और न ही हस्तांतरित करना एक अपराधिक कृत्य है।