नेशनल लोक अदालत आज:फैमिली कोर्ट में होगी सुलह; बिजली संबंधी मामलों में समझौते का मौका
नेशनल लोक अदालत आज:फैमिली कोर्ट में होगी सुलह; बिजली संबंधी मामलों में समझौते का मौका
इंदौर में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला कोर्ट में गठित जजों की 65 खंडपीठों के माध्यम से आपसी समझौते से लंबित राशि के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। बिजली कंपनी द्वारा विभिन्न मामलों में छूट दी जाएगी। फैमिली कोर्ट में लंबे समय चल रहे दंपत्तियों के प्रकरणों में सुलह कराई जाएगी। 89 खंडपीठों में 88400 प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव के मुताबिक नेशनल लोक अदालत के लिए इंदौर जिले में गठित 89 खंडपीठों में 65 खंडपीठ जिला कोर्ट व शेष तहसील अदालतों में हैं। निराकरण के लिए 12,361 केस रखे गए हैं। इसके अलावा बैंक रिकवरी के 76,039 केस रखे गए हैं। जिला कोर्ट में क्लेम प्रकरण सहित विभिन्न प्रकार के प्रकरण रखे जाएंगे। दुर्घटना प्रकरणों के पक्षकारों के वकील एवं बीमा कंपनी के बीच समझौते की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उन समझौता प्रकरणों पर लोक अदालत में मुहर लग जाएगी। बिजली चोरी के प्रकरणों में समझौता होगा उधर बिजली कंपनी की इंदौर विजिलेंस से 9429 नोटिस जारी किए हैं। बिजली कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी कामेश श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत के लिए इंदौर जिले के 62 जोन, वितरण केंद्र समेत मालवा निमाड़ के करीब 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से तैयारी की गई। बिजली चोरी आदि के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्री लिटिगेशन के निम्न दाब श्रेणी के पात्र घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलो वॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 हॉर्स पॉवर भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी है। नेशनल लोक अदालत में आपसी विवाद में अलग रह रहे दंपत्तियों में समझौता कराया जाएगा।
इंदौर में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला कोर्ट में गठित जजों की 65 खंडपीठों के माध्यम से आपसी समझौते से लंबित राशि के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। बिजली कंपनी द्वारा विभिन्न मामलों में छूट दी जाएगी। फैमिली कोर्ट में लंबे समय चल रहे दंपत्तियों के प्रकरणों में सुलह कराई जाएगी। 89 खंडपीठों में 88400 प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव के मुताबिक नेशनल लोक अदालत के लिए इंदौर जिले में गठित 89 खंडपीठों में 65 खंडपीठ जिला कोर्ट व शेष तहसील अदालतों में हैं। निराकरण के लिए 12,361 केस रखे गए हैं। इसके अलावा बैंक रिकवरी के 76,039 केस रखे गए हैं। जिला कोर्ट में क्लेम प्रकरण सहित विभिन्न प्रकार के प्रकरण रखे जाएंगे। दुर्घटना प्रकरणों के पक्षकारों के वकील एवं बीमा कंपनी के बीच समझौते की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उन समझौता प्रकरणों पर लोक अदालत में मुहर लग जाएगी। बिजली चोरी के प्रकरणों में समझौता होगा उधर बिजली कंपनी की इंदौर विजिलेंस से 9429 नोटिस जारी किए हैं। बिजली कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी कामेश श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत के लिए इंदौर जिले के 62 जोन, वितरण केंद्र समेत मालवा निमाड़ के करीब 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से तैयारी की गई। बिजली चोरी आदि के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्री लिटिगेशन के निम्न दाब श्रेणी के पात्र घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलो वॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 हॉर्स पॉवर भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी है। नेशनल लोक अदालत में आपसी विवाद में अलग रह रहे दंपत्तियों में समझौता कराया जाएगा।