पंचायत उप-निर्वाचन चुनाव से पहले आचरण संहिता लागू:प्रचार अभियान की मनाही, 11 सिंतबर को होंगे जिले में उप-चुनाव

त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2024 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक आचरण संहिता लागू रहेगी। मऊगंज जिले के ग्राम पंचायत गढ़वा और शाहपुर अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजय श्रीवास्तव ने 15 सितंबर तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने का आदेश जारी किया है। इसके तहत मतदान के लिए प्रचार अभियान खत्म होने के बाद किसी भी तरह के प्रचार को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने तथा एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कोई भी अभियान कार्यकर्ता जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए हैं, जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, प्रचार अभियान अवधि समाप्त होने के बाद तुरंत निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दें।

पंचायत उप-निर्वाचन चुनाव से पहले आचरण संहिता लागू:प्रचार अभियान की मनाही, 11 सिंतबर को होंगे जिले में उप-चुनाव
त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2024 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक आचरण संहिता लागू रहेगी। मऊगंज जिले के ग्राम पंचायत गढ़वा और शाहपुर अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजय श्रीवास्तव ने 15 सितंबर तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने का आदेश जारी किया है। इसके तहत मतदान के लिए प्रचार अभियान खत्म होने के बाद किसी भी तरह के प्रचार को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने तथा एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कोई भी अभियान कार्यकर्ता जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए हैं, जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, प्रचार अभियान अवधि समाप्त होने के बाद तुरंत निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दें।