मुचलका पर रिहा के बाद देख लेने की धमकी, दो युवक गिरफ्तार
मुचलका पर रिहा के बाद देख लेने की धमकी, दो युवक गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ संवाददाता
राजनांदगांव, 7 अगस्त। जमानतत मुचलका पर छूटने के बाद आरोपियों द्वारा प्रार्थी के साथ पुन: गाली-गलौज व मारने-पीटने की धमकी देने पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई कर जेल भेजा दिया।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ग्राम गिधवा निवासी हुपेश साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 5 अगस्त को नमन सोनी का जन्मदिन था। जिसके सेलिब्रेशन के लिए एक होटल के रूम में बुलाया था, जहां आरोपी एवं उसके साथीगण बीयर पीये और बातों में पुराने पैसे की वसूली की बात को लेकर मां-बहन की गंदी-गंदी गाली-गुप्तार कर हाथ-मुक्का व लात से मारपीट करने लगे।
रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 409/2025 धारा 296, 115(2), 351(2), 191(2), 127 (2) बीएनएस कायम कर आरोपियों को तलब किया। अपराध धारा सदर का घटित करने पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर 6 अगस्त को गिरफ्तार कर जुर्म जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया था।
जमानत पर रिहा होने पश्चात अनावेदकगण देवांश ठाकुर 18 साल निवासी गौरीनगर और नमन सोनी 19 साल निवासी गौरीनगर ने स्टेशन रोड नगर निगम काम्पलेक्स के सामने पहुंचकर प्रार्थी को तुम हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट किया है, तेरे को देख लेंगे कहकर धमकी- चमकी देने की सूचना पर पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचकर अनावेदकों को समझाईश देने का प्रयास किया गया, जो पुलिस को देखकर और आक्रोशित होकर हो-हल्ला कर मार डालेंगे, काट डालेंगे कहकर धमकी-चमकी देने लगे। संज्ञेय अपराध घटित होने की स्थिति निर्मित होने पर धारा 170 बीएनएसएस के तहत 6 अगस्त को गिरफ्तार कर धारा 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत इस्तगासा कायम कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।
छत्तीसगढ़ संवाददाता
राजनांदगांव, 7 अगस्त। जमानतत मुचलका पर छूटने के बाद आरोपियों द्वारा प्रार्थी के साथ पुन: गाली-गलौज व मारने-पीटने की धमकी देने पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई कर जेल भेजा दिया।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ग्राम गिधवा निवासी हुपेश साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 5 अगस्त को नमन सोनी का जन्मदिन था। जिसके सेलिब्रेशन के लिए एक होटल के रूम में बुलाया था, जहां आरोपी एवं उसके साथीगण बीयर पीये और बातों में पुराने पैसे की वसूली की बात को लेकर मां-बहन की गंदी-गंदी गाली-गुप्तार कर हाथ-मुक्का व लात से मारपीट करने लगे।
रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 409/2025 धारा 296, 115(2), 351(2), 191(2), 127 (2) बीएनएस कायम कर आरोपियों को तलब किया। अपराध धारा सदर का घटित करने पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर 6 अगस्त को गिरफ्तार कर जुर्म जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया था।
जमानत पर रिहा होने पश्चात अनावेदकगण देवांश ठाकुर 18 साल निवासी गौरीनगर और नमन सोनी 19 साल निवासी गौरीनगर ने स्टेशन रोड नगर निगम काम्पलेक्स के सामने पहुंचकर प्रार्थी को तुम हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट किया है, तेरे को देख लेंगे कहकर धमकी- चमकी देने की सूचना पर पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचकर अनावेदकों को समझाईश देने का प्रयास किया गया, जो पुलिस को देखकर और आक्रोशित होकर हो-हल्ला कर मार डालेंगे, काट डालेंगे कहकर धमकी-चमकी देने लगे। संज्ञेय अपराध घटित होने की स्थिति निर्मित होने पर धारा 170 बीएनएसएस के तहत 6 अगस्त को गिरफ्तार कर धारा 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत इस्तगासा कायम कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।