रायपुर आरटीओ में परमिट फजीर्वाड़े पर कोर्ट ने स्टाफ बदलने के दिए निर्देश

बिलासपुर रायपुर के सड़क परिवहन अधिकारी कार्यालय में परमिट को लेकर हुए फजीर्वाड़े पर छत्तीसगढ़...

बिलासपुर
रायपुर के सड़क परिवहन अधिकारी कार्यालय में परमिट को लेकर हुए फजीर्वाड़े पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की जस्टिस एन के व्यास की पीठ में हुई सुनवाई में माननीय न्यायाधीश ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए रायपुर आरटीओ कार्यालय को कड़ी फटकार लगाते हुए पूरे स्टाफ को बदले जाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय में फजीर्वाड़े के इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पीठ द्वारा दिए गए। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी को तय की गई है।

इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ न्यायाधीश एन के व्यास के यहां गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई, जिसमें रायपुर के आरटीओ कीर्तिमान सिंह राठौर जवाब देने के लिए न्यायालय में उपस्थित हुए थे। अदालत ने वर्षों से एक ही पद पर जमे हुए कर्मचारियों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और उपस्थित अधिकारी को फटकार भी लगाते हुए निर्देशित किया कि वे पूरे स्टाफ को बदल दें। इस मामले में कोर्ट ने अगली पेशी में शपथ पत्र के साथ जवाब देने के लिए उपस्थित होने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि दफ्तर को ठीक करने की कैसी योजना बनाई है इस बारे में शपथ पत्र में लिखकर प्रस्तुत करेंगे। सुनवाई के दौरान खमतराई थाने के प्रभारी के विलंब से उपस्थित होने के कारण माननीय न्यायाधीश ने उन्हें 3 घंटे तक कोर्ट रूम के बाहर खड़े रहने के निर्देश दिए।