प्रेशर हॉर्न लगाने वाले 12 चालकों पर जुर्माना

छत्तीसगढ़ संवाददाता कोंडागांव, 6 अप्रैल। यातायात नियमों का पालन नहीं करने और प्रेशर हॉर्न लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ थाना केशकाल पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, कुल 12 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। न्यायालय द्वारा प्रत्येक वाहन चालक पर 7,500 रुपये के हिसाब से कुल 90,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कपिल चंद्रा और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) केशकाल अरुण कुमार नेताम के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने और प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और घाट क्षेत्रों में जाम की स्थिति में ओवरटेक नहीं करने की समझाइश दी गई है।

प्रेशर हॉर्न लगाने वाले 12 चालकों पर जुर्माना
छत्तीसगढ़ संवाददाता कोंडागांव, 6 अप्रैल। यातायात नियमों का पालन नहीं करने और प्रेशर हॉर्न लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ थाना केशकाल पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, कुल 12 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। न्यायालय द्वारा प्रत्येक वाहन चालक पर 7,500 रुपये के हिसाब से कुल 90,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कपिल चंद्रा और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) केशकाल अरुण कुमार नेताम के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने और प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और घाट क्षेत्रों में जाम की स्थिति में ओवरटेक नहीं करने की समझाइश दी गई है।