7 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त, 6 लाख से अधिक की वसूली

जीपीएम में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, मालवाहकों में सवारी बिठाने पर होगी कार्रवाई छत्तीसगढ़ संवाददाता गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 14मई। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक एस. आर. भगत ने अधिकारियों को सड़क हादसों की रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी दी कि जनवरी से अप्रैल2025तक मोटरयान अधिनियम के तहत कुल1711प्रकरणों में6,15,800रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले7वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। बताया गया कि बिना हेलमेट के 262 प्रकरणों में 1 लाख 31 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। इसी तरह बिना सीट बेल्ट के 71 प्रकरणों में 35 हजार 500 रुपये,दो पहिया वाहन में तीन सवारी के 345 प्रकरणों में 1 लाख 3 हजार 500 रुपये,बिना लायसेंस के 33 प्रकरणों में 33 हजार रुपये,अवैधानिक पार्किंग के 115 प्रकरणों में 34 हजार 500 रुपये,प्रतिबंधित क्षेत्र (नो एन्ट्री) में वाहन प्रवेश के 19 प्रकरणों में 38 हजार रुपये,नाबालिग वाहन चालक के 2 प्रकरणों में 4 हजार रुपये,नशे की हालत में वाहन चलाने के 2 प्रकरणों में 20 हजार रुपये और अन्य 862 प्रकरणों में 2 लाख 16 हजार 300 रुपये की चलानी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर और एसपी ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर भारी वाहनों की गति सीमा दर्शाने वाले संकेतक बोर्ड लगाए जाएं। साथ ही,दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किए जाएं-धीरे चलें बोर्ड, रात्रि प्रकाश व्यवस्था, क्रैश बैरियर व रिफ्लेक्टिव टेप, फेसवॉल व सड़कों पर रेडियम, गड्ढों की मरम्मत, गति अवरोधक और रम्बल स्ट्रीप तथा रोड मार्किंग

7 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त, 6 लाख से अधिक की वसूली
जीपीएम में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, मालवाहकों में सवारी बिठाने पर होगी कार्रवाई छत्तीसगढ़ संवाददाता गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 14मई। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक एस. आर. भगत ने अधिकारियों को सड़क हादसों की रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी दी कि जनवरी से अप्रैल2025तक मोटरयान अधिनियम के तहत कुल1711प्रकरणों में6,15,800रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले7वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। बताया गया कि बिना हेलमेट के 262 प्रकरणों में 1 लाख 31 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। इसी तरह बिना सीट बेल्ट के 71 प्रकरणों में 35 हजार 500 रुपये,दो पहिया वाहन में तीन सवारी के 345 प्रकरणों में 1 लाख 3 हजार 500 रुपये,बिना लायसेंस के 33 प्रकरणों में 33 हजार रुपये,अवैधानिक पार्किंग के 115 प्रकरणों में 34 हजार 500 रुपये,प्रतिबंधित क्षेत्र (नो एन्ट्री) में वाहन प्रवेश के 19 प्रकरणों में 38 हजार रुपये,नाबालिग वाहन चालक के 2 प्रकरणों में 4 हजार रुपये,नशे की हालत में वाहन चलाने के 2 प्रकरणों में 20 हजार रुपये और अन्य 862 प्रकरणों में 2 लाख 16 हजार 300 रुपये की चलानी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर और एसपी ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर भारी वाहनों की गति सीमा दर्शाने वाले संकेतक बोर्ड लगाए जाएं। साथ ही,दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किए जाएं-धीरे चलें बोर्ड, रात्रि प्रकाश व्यवस्था, क्रैश बैरियर व रिफ्लेक्टिव टेप, फेसवॉल व सड़कों पर रेडियम, गड्ढों की मरम्मत, गति अवरोधक और रम्बल स्ट्रीप तथा रोड मार्किंग