अवैध रेत खुदाई, 6 गाडिय़ां जब्त

छत्तीसगढ़ संवाददाता दंतेवाड़ा, 10 जून। ग्राम पंचायत बालूद क्षेत्र में अवैध रूप से खनिज रेत का उत्खनन कर परिवहन कर रहे 2 जेसीबी मशीन एवं 4 हाईवा को जब्त कर कार्यालय कलेक्टर के परिसर में रखा गया है। जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज महकमे द्वारा शनिवार को तहसील दंतेवाड़ा के ग्राम पंचायत बालूद का औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में ग्राम पंचायत बालूद क्षेत्र में अवैध रूप से खनिज रेत का उत्खनन कर परिवहन कर रहे 2 जेसीबी मशीन एवं 4 हाईवा को जब्त कर वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय कलेक्टर के परिसर में रखा गया है। इनमें वाहन मालिक राहुल लकड़ा निवासी आवापल्ली बीजापुर वाहन क्रमांक सीजी 18 क्यू 9591, शैलेश सेठिया निवासी भोगाम दंतेवाड़ा वाहन क्रमांक सीजी 18 आर 3099, अजय कुमार निवासी आरंगी वाहन क्रमांक सीजी 18 आर 5918, राजेश अन्ना निवासी भांसी दंतेवाड़ा वाहन क्रमांक सीजी 18 आर 6983, रवि नायक निवासी कनारापारा जगदलपुर वाहन टाटा हिताची ईएक्स 110 मशीन तथा सवन कुमार निवासी बालुद दंतेवाड़ा जेसीबी जेएस 205 मशीन शामिल है। इसके अलावा तहसील दंतेवाड़ा के ग्राम पंचायत पोन्दूम का भी निरीक्षण दल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान निरीक्षण में ग्राम-पोन्दुम निवासी सोमारू कवासी द्वारा गौण खनिज साधारण रेत का अवैध रूप खनिज रेत का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। जिस पर छ0ग0 खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के तहत् वाहन जप्ती की कार्यवाही किया गया। ज्ञात हो कि उपरोक्त सभी प्रकरणों में छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इसके अलावा पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि बिना अभिवहन पास के खनिज का उत्खनन, परिवहन, भण्डारण करना दंडनीय अपराध है। अत: अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारणकर्ताओं के विरूद्ध पुन: इसी प्रकार का कृत्य करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। साथ ही कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरंतर जांच किया जाएगा।

अवैध रेत खुदाई, 6 गाडिय़ां जब्त
छत्तीसगढ़ संवाददाता दंतेवाड़ा, 10 जून। ग्राम पंचायत बालूद क्षेत्र में अवैध रूप से खनिज रेत का उत्खनन कर परिवहन कर रहे 2 जेसीबी मशीन एवं 4 हाईवा को जब्त कर कार्यालय कलेक्टर के परिसर में रखा गया है। जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज महकमे द्वारा शनिवार को तहसील दंतेवाड़ा के ग्राम पंचायत बालूद का औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में ग्राम पंचायत बालूद क्षेत्र में अवैध रूप से खनिज रेत का उत्खनन कर परिवहन कर रहे 2 जेसीबी मशीन एवं 4 हाईवा को जब्त कर वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय कलेक्टर के परिसर में रखा गया है। इनमें वाहन मालिक राहुल लकड़ा निवासी आवापल्ली बीजापुर वाहन क्रमांक सीजी 18 क्यू 9591, शैलेश सेठिया निवासी भोगाम दंतेवाड़ा वाहन क्रमांक सीजी 18 आर 3099, अजय कुमार निवासी आरंगी वाहन क्रमांक सीजी 18 आर 5918, राजेश अन्ना निवासी भांसी दंतेवाड़ा वाहन क्रमांक सीजी 18 आर 6983, रवि नायक निवासी कनारापारा जगदलपुर वाहन टाटा हिताची ईएक्स 110 मशीन तथा सवन कुमार निवासी बालुद दंतेवाड़ा जेसीबी जेएस 205 मशीन शामिल है। इसके अलावा तहसील दंतेवाड़ा के ग्राम पंचायत पोन्दूम का भी निरीक्षण दल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान निरीक्षण में ग्राम-पोन्दुम निवासी सोमारू कवासी द्वारा गौण खनिज साधारण रेत का अवैध रूप खनिज रेत का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। जिस पर छ0ग0 खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के तहत् वाहन जप्ती की कार्यवाही किया गया। ज्ञात हो कि उपरोक्त सभी प्रकरणों में छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इसके अलावा पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि बिना अभिवहन पास के खनिज का उत्खनन, परिवहन, भण्डारण करना दंडनीय अपराध है। अत: अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारणकर्ताओं के विरूद्ध पुन: इसी प्रकार का कृत्य करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। साथ ही कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरंतर जांच किया जाएगा।